लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जनपद के चार तहसील क्षेत्रों में स्थित 25 ईंट भट्ठों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कराने के आदेश संबंधित उपजिलाधिकारियों को दिए हैं। साथ ही ईंट भट्टे को दिए गए लाइसेंस को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त भी कर दिया गया है। यह कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र न होने के कारण की गई है। जनपद में बड़ी संख्या र्में इंट भट्ठे र्हैं।

इंट भट्ठे के संचालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है। हरदोई जनपद में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय नहीं है और उन्नाव स्थित कार्यालय से जनपद का कार्य संचालित होता है। बीती 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन्नाव ने हरदोई जिला प्रशासन को 25 ईंट भट्ठों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी ने संडीला, सदर, शाहाबाद और बिलग्राम के उपजिलाधिकारियों को संबंधित ईंट भट्ठे बंद कराने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर संबंधित एसडीएम को अलग-अलग जारी आदेशों में एडीएम संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि अगर ईंट भट्ठे को मिलने वाली अनुज्ञा या लाइसेंस जारी किया है, तो इसे भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। शाहाबाद और बिलग्राम तहसील क्षेत्र के तीन-तीन, संडीला तहसील क्षेत्र के दस और सदर तहसील क्षेत्र के र्नौ इंट भट्ठे इस कार्रवाई की जद में आए हैं।

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