लखनऊ। पांच साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी को फिरोजाबाद पॉक्सो विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त करावास भुगतान पड़ेगा। जुर्माने की राशि का 80 फीसदी भाग पीड़िता को मिलेगा। अदालत का आदेश आते ही पुलिस ने दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। पॉक्सो की विशेष अदालत का यह फैसला घटना के करीब तीन साल चार माह बाद आया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मामला फिरोजाबाद शहर के उत्तर कोतवाली के नगला करन सिंह इलाके से जुड़ा हुआ है। यहां किराए पर रहने वाले एक व्यक्ति ने एक युवक के खिलाफ अपनी पांच साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराई थी। दरअसल, केस का जो वादी है वह नगला करन सिंह में आरोपी व्यक्ति के मकान में किराए पर रहता था। मकान मालिक के बेटे ने 18 जून साल 2019 को वादी की पांच साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
आरोपी योजनाबद्ध तरीके से पीड़िता को एक कमरे में ले गया जहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने आरोपी को गलत काम करते देखा भी था। इस मामले में थाना उत्तर में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने पीड़िता का जिला महिला अस्पताल में डॉक्टरी परीक्षण भी कराया। पुलिस ने गवाह और मौके पर मिले साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट में हुई।
विद्वान न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील को सुना, साथ ही आरोपी पर लगे आरोपों को सही पाया. न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यही नहीं, अदालत ने आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कमल सिंह द्वारा की गयी।https://gknewslive.com