लखनऊ। जालौन जिले की पॉस्को कोर्ट ने रेप के मामले में फैसला सुनाया है। ये तीन साल पहले का मामला है। जिसमें उरई के कोतवाली क्षेत्र से नाबालिग को ले जाकर हैदराबाद में 14 दिनों तक रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल की कैद के साथ 41 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसले के बाद दोषी को सजा जेल भेज दिया गया।

दरअसल, पूरी घटना 8 मई 2017 की है। 16 वर्षीय छात्रा इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए अपने चाचा के यहां उरई में रह रही थी। जालौन थाना क्षेत्र के ग्राम पमा निवासी नाती राजा पटेल ने उसका अपहरण किया। जिसके बाद उसे हैदराबाद ले गया। यहां 14 दिन तक हैदराबाद में बंधक बनाकर रखने के दौरान उसने कई बार रेप किया। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने नाती राजा पटेल के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़ित के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। साढे़ तीन साल पॉक्सो कोर्ट में ट्रायल चला। शनिवार को सुनवाई पूरी हो गई। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विजय बहादुर ने आरोपी को अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध करार दिया है और दोषी को 14 साल की कैद की सजा दी। https://gknewslive.com

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