लखनऊ: सूबे में सियासी आंधी तेज होती नजर आ रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है। इस गिरफ्तारी वारंट के चलते सुलतानपुर में एमपीएमलए कोर्ट के दंडाधिकारी योगेश यादव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को 24 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल देवी देवताओं पर आपत्ति जनक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अदालत मे हाजिर नही हुए। अपर मुख्य दण्दाधिकारी एमपी-एमएलए ने आरोपित पूर्व केन्द्रीय श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ पूर्ववत जारी गिरफ्तारी वारंट को जारी करने का आदेश दिया है।24-1-2022को होगी सुनवाई। अधिवक्ता अनिल तिवारी ने देवी देवताओ पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ परिवाद दायर किया था ।

देवी देवताओं पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
22 नवंबर 2014 को मजिस्ट्रेट ने मौर्य को धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा 295 क आइपीसीसी के तहत तलब करते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया। उन्होंने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन दायर किया जो नौ नवंबर 2015 को निरस्त हो गया। मजिस्ट्रेट कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ तो उसके खिलाफ स्वामी प्रसाद ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इसमें 12 जनवरी 2016 को स्थगनादेश जारी हुआ।

 

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