लखीमपुर : बीते दिनो लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी थी। जमानत मंजूर होने के बाद ही मृत किसानों के परिजनों ने फैसले का विरोध किया था और इस आदेश को चुनौती देने की बात कही थी। पीड़ित परिवारों की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देशों की अवहेलना की। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया जिसमें राज्य सरकार से लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को एक गवाह पर हमला होने की जानकारी पर कहा कि राज्य सरकार सभी गवाहों को सुरक्षा दे। होली की छुट्टी के बाद मामला सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया गया है।

लेखिका – कीर्ति गुप्ता

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