लखनऊ। यूपी के मिर्जापुर जिले से कृरुरता की सारी हदे पार कर देने वाला मामला सामने आया जहां एक पांच वर्षीय मासूम को दो शिक्षकों ने मिलकर पीट दिया। जिसकी शिकायत बच्चे की मां ने थाने में की थी। फिर मामला कोर्ट तक पहुंच गया। मामले पर सख्त कार्यवाई के चलते कोर्ट ने दोनों दोषियों को तीन साल जेल की सजा सुनाई है। मिर्जापुर कोर्ट के फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मिजस्ट्रेट टी.ए. भड़जा ने दोनों शिक्षकों, 36 साल के तरुना परबटिया और 47 साल की नजमा शेख की जमानत रद्द कर दी और आदेश दिया कि उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया जाए।
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रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों दोषी शिक्षक मकरबा के अर्जुन प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे। तरुना परबटिया और नजमा शेख के खिलाफ 22 जून 2017 को सरखेज पुलिस स्टेशन में पीड़ित छात्र की मां ने पिटाई की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार, बच्चे को दोनों शिक्षकों ने बेरहमी से पीटा था, यहां तक की उसका गला भी दबाया। संयोग से उसी वक्त बच्चे का पिता भीस्कूल पहुंच गया था। बच्चे ने अपने घरवालों को बताया कि उसे स्कूल में पानी पीने या नाश्ता करने या शौचालय जाने की अनुमति नहीं थी। फिलहाल मामला पर कार्यवाई करते हुए दोनों शिक्षक को आईपीसी के प्रावधानों के तहत 400 रुपये के जुर्माने के साथ छह महीने जेल की सजा सुनाई। साथ ही उन्हें किशोर न्याय अधिनियम के तहत तीन साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। https://gknewslive.com