लखनऊ। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में मिलावटी दूध बेचने के आरोप में एक ग्वाले को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुना दी। इसके साथ 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश रेखा सिंह की अदालत ने दिया है। उधर, कोर्ट का फैसला आने के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर जारी है। इस मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी एवं चंद्र प्रकाश पटेल ने पत्रावली का अवलोकन कर चार गवाहों को पेश कर बहस किया और कड़ी सजा की मांग कोर्ट से की। बता दें कोर्ट ने 23 साल बाद फैसला सुनाया है।
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दरअसल, मई 1999 में फरेंदा रोड ऑफीसर्स कॉलोनी के पास खाद्य निरीक्षक एमएल गुप्ता को मिलावटी दूध बेचे जाने की शिकायत मिली थी। जिसके बाद खाद्य निरीक्षक ने आरोपी के दूध का सैंपल जांच के लिए भेजा था। जांच में दूध में यूरिया मिश्रित करने का मामला आने के बाद खाद्य निरीक्षक ने चौक थाना क्षेत्र के खजुरिया निवासी रामसजन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में भेजा था। http://GKNEWSLIVE.COM