उत्तर प्रदेश : प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, वक्फ में दर्ज सरकारी जमीन के परीक्षण का दिया आदेश। जानकारी के मुताबिक, यूपी सरकार ने कांग्रेस शासन काल ने जारी 33 साल पुराना आदेश को रद्द करते हुए वक्फ में दर्ज सरकारी जमीन का परीक्षण कर उसे राजस्व विभाग में मूल स्वरूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत अगर कोई सार्वजनिक जमीन वक्फ संपत्ति में दर्ज कर ली गई थी, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। सरकार के इस आदेश के पर अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इस तरह के सभी भूखंडों की सूचना एक माह में मांगी है। साथ ही सभी दस्तावेजों को ठीक करने के निर्देश भी दिए हैं।

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बतादें, 07 अप्रैल, 1989 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि, यदि सामान्य संपत्ति बंजर, भीटा, ऊसर आदि भूमि का इस्तेमाल वक्फ (कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह) के रूप में किया जा रहा हो तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में ही दर्ज कर दिया जाए। इसके बाद उसका सीमांकन किया जाए। जिसके बाद प्रदेश में लाखों हेक्टेयर भूमि वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर ली गईं।

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