लखनऊ: योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सड़क या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शव रखकर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने अब सख्त नियम बनाए हैं। इन नियमों के मुताबिक, सार्वजनिक स्थान पर शव रखकर प्रदर्शन करना अब से यूपी में दंडनीय अपराध माना जाएगा। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में शव के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश अनुपालन में गृह विभाग ने एक एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार की है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस एसओपी के तहत परिवारीजनों द्वारा स्वयं या भीड़ जुटाकर रास्ते या सार्वजनिक स्थान पर शव रखकर प्रदर्शन किया तो इसे शव का अपमान मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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