लखनऊ : अवैध निर्माण को लेकर 10 साल पहले दाखिल हुई याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एलडीए के अफसरों की नाक के नीचे प्रदेश में बन रही अवैध इमारतों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राजधानी में एलडीए के अफसरों की मिली भगत से हो रहे निर्माण को लेकर एलडीए से पूछा है कि ऐसे दागी अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने अफसरों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगते हुए एलडीए से ऐसे अफसरों की सूची भी मांगी है।

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रिटायर्ड लेप्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार की ओर से 10 साल पहले दाखिल एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस राजेश बिंदल एवं जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है, एलडीए अफसर इस बात का भी ध्यान रखें की नक्शा पास होने के बाद निर्माण उसके हिंसाब से ही हो उसके विपरीत नहीं। कोर्ट ने एलडीए से प्रदेश में मिले अवैध निर्माणों की रिपोर्ट मांगने के साथ ही कितनों को अवैध निर्माण के मामलों में समन किया गया है इसकी भी रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी।

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