लखनऊ : नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के मुद्दे पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि पिछड़ों को आरक्षण देने में सभी नियमों का पालन किया गया है। ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले पर अमल के लिए आयोग का गठन भी कर दिया गया है। सरकार कोर्ट से आरक्षण देकर ही चुनाव कराने का अनुरोध भी करेगी।

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दरअसल, ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद के लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ नगर विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल की है। इस पर बुधवार को सुनवाई है। जहाँ सरकार सुप्रीम कोर्ट को पूर्व के चुनावों में आरक्षण देने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगी। यह भी बताएगा कि पूर्व के आधार पर ही इस बार भी ओबीसी को आरक्षण देने की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन हाईकोर्ट के संतुष्ट न होने पर सरकार नए सिरे से आरक्षण देने को तैयार है, और इसके लिए आयोग का गठन भी कर दिया है।

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