लखनऊ : राजधानी लखनऊ में हुए गैंगरेप में 149 दिन बाद पीड़िता को न्याय मिला है। 15 अक्टूबर 2022 को लखनऊ के पॉश इलाके में पहले झाड़ियों और फिर चलती ऑटो में छात्रा से गैंगरेप हुआ था। जिसपर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 14 मार्च 2023 को दोनों दोषियों इमरान और आकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला जज संजय कुमार ने उनपर 1.7 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
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आपको बतादें, 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा 15 अक्टूबर 2022 को ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही थी। घर आने के लिए ऑटो किया तो उसमें इमरान और आकाश पहले से बैठे थे। अकेली लड़की देखकर दोनों ने ऑटो में ही सिर पर भारी वस्तु का वार कर बेहोश कर दिया। फिर उसे सुशांत गोल्फ सिटी में प्लासियो मॉल के पीछे झाड़ियों में ले जाकर गैंगरेप किया। फिर बेहोशी की हालत में ही लड़की को ऑटो में बैठाया और दरिंदगी करने के बाद उसे गोमतीनगर के हुसड़िया चौराहे पर फेंककर फरार हो गए।
बतादें, 20 घंटे तक पीड़िता की FIR दर्ज नहीं हुई थी। मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और छात्रा को अस्पताल में एडमिट कराया। घटना के तीसरे दिन यानी 17 अक्टूबर को पुलिस ने आकाश को पकड़ा। इसके बाद 19 मार्च को पुलिस ने इमरान को मुठभेड़ के बाद कठौता झील के पास गिरफ्तार किया था। तत्कालीन DCP प्राची सिंह ने हुसड़िया चौकी इंचार्ज हुसैन अब्बास को सस्पेंड कर दिया था। पुलिस ने गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसके बाद कोर्ट ने 14 मार्च 2023 को दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।