लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिषद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( एएसआई) से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने संबंधी वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि न्याय हित में सर्वे कराया जाना उचित है । मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने यह फैसला सुनाया।
निर्णय भोजनावकाश के बाद सुनाए जाने की बात थी लेकिन पहले ही सुना दिया गया। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन दिन 25 26 और 27 तारीख को जुलाई को सुनवाई हुई थी। वाराणसी के जिला जज ने 21 जुलाई को फैसला दिया था। मस्जिद पक्ष 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए निर्देशित किया था।