लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कृष्ण जन्माष्टमी, चेहल्लुम, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी व ईद मिलाद (बारावफात), महात्मा गांधी जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती, महाअष्टमी, महानवमी, विजयदशमी (दशहरा) और महर्षि वाल्मीकि जयंती समेत आयोजित होने वाली विभिन्न प्रवेश परीक्षा को देखते हुये धारा-144 लागू कर दी गई है।

लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने कई अहम निर्देश जारी करते हुये 30 अक्टूबर तक धारा 144 लागू करने की घोषणा कर दी है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने साफ तौर पर निर्देश जारी करते हुये कहा है कि धारा 144 लागू होने के दौरान किसी भी तरह के जुलूस और धरने पर रोक होगी।

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यह भी कहा गया है कि वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों, विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इसलिए धारा – 144 लागू करने के निर्देश दिये गये हैं।

ज्वाइंट कमिश्नर की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 30 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा-188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

 

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