नई दिल्ली: समलैंगिकता को कानूनी मान्यता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, संजय किशन कौल, रवींद्र भट्ट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेच ने कहा, ये संसद के अधिकार क्षेत्र में है. हालांकि, कोर्ट ने समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है. इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को कोर्ट ने ठोस कदम उठाने के लिए निर्देश दिए है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ – साफ़ कहा कि यह हमारे अधिकार में नहीं है इसलिए हम इस पर कोई फैसला नहीं दे सकते. सीजेआई ने कहा, अदालत कानून नहीं बना सकता है, लेकिन कानून की व्याख्या कर सकता है. फैसले के दौरान सीजेआई और जस्टिस भट्ट ने एक-दूसरे से असहमति जताई.
आपको बता दें कि पांच जजों की बेंच में सभी की राय अलग- अलग रही जिसके चलते फैसला 3- 2 का हो गया और कोर्ट ने कानूनी मान्यता देने से इंकार कर दिया.