लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ के न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की एकल पीठ ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में जूनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादला नीति पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने यह फैसला, पूजा कुमारी सिंह व अन्य सहायक शिक्षकों की 36 याचिकाओं पर दिया है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, इस नीति में कोई अवैधानिकता नहीं है।

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आपको बतादें, कोर्ट ने अपने आदेश में बीते 26 जून की तबादला सूची और सरकार की तबादला नीति संबंधी विभिन्न आदेशों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को निस्तारित करते हुए कहा कि, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत हाईकोर्ट, कार्यपालिका या फिर बेसिक शिक्षा परिषद को कोई विशेष नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है।

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