Gyanvapi Survey Report: ज्ञानवापी परिसर से संबंधित ASI की सीलबंद सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के मामले में शनिवार को जिला अदालत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है। वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने एएसआई की चार सप्ताह तक रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की अपील को स्वीकार कर लिया है।

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बता दें कि, ASI ने अदालत में दो सील बंद लिफाफों में ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट की मांग हिंदू के साथ ही मुस्लिम पक्ष भी कर रहा है। जिसके बाद एएसआई ने जिला जज की अदालत में आवेदन देकर कहा कि, 4 सप्ताह तक सर्वें रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए। क्योंकि इलाहबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1991 के लंबित वाद लार्ड विश्वेश्वर मामले में भी सर्वें रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। ऐसे में द्वितीय प्रति तैयार करने में समय लगेगा। इसलिए समय दिया जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए। ASI के इस आवेदन को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

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