शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शिष्या से दुष्कर्म के 12 साल पुराने मुकदमे में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को MPMLA कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि, स्वामी चिन्मयानंद पर साजिशन झूठे आरोप लगाए गए थे। सुनवाई के दौरान सारे आरोप झूठे पाए गए हैं।

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आपको बतादें, 2011 में शाहजहांपुर चौक कोतवाली में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता चिन्मयानंद के खिलाफ उनकी शिष्या ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। चिन्मयानंद पर आरोप लगाते हुए कहा गया था कि, स्वामी ने अपने कर्मचारियों की मदद से आश्रम में कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया था। वर्ष 2018 में बीजेपी सरकार ने मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। जिसपर पीड़िता ने एतराज जताया था इसके बाद अदालत ने केस वापसी का प्रार्थना पत्र खारिज कर केस एमपीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाह पेश किए थे लेकिन पूरी बहस के बाद चिन्मयानंद पर लगाए गए सारे आरोप झूठे पाए गए। बृहस्पतिवार को कोर्ट में हुई इस सुनवाई पर अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए स्वामी चिन्मयानंद को दोषमुक्त करार दिया है।

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