कथित रूप से शराब घोटाले एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की आज बुधवार 27 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. ट्रायल कोर्ट की ओर से यह फैसला आया था कि 28 मार्च तक अरविन्द केजरीवाल ED की हिरासत में रहेंगे जिसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती थी गयी है.
इसे भी पढ़ें: शादी के बंधन में बंधीं Aditi Rao Hydari, बॉयफ्रेंड संग तेलंगाना के मंदिर में रचाई शादी!
इस पूरे मामले में केजरीवाल का पक्ष रखते हुए उनके वकील मनु सिंघवी ने कहा कि, पूरे मामले में मेरी भूमिका साफ नहीं है. ED कहती है कि मैंने सहयोग नहीं किया। असहयोग शब्द का ED बार बार दुरूपयोग करती है. किसी को भी अपने खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर मैं ये कह रहा हूं की मुझे कुछ याद नहीं तो मेरी यादाश्त को मेरी गिरफ्तारी की वजह नहीं बताया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि, चुनाव के ठीक पहले ही मेरी गिरफ्तारी क्यों हुई क्या मैं कहीं भागा जा रहा था. मैंने उनसे कहा कि मुझे सवाल दीजिये। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मैंने पेश होने का प्रस्ताव भी रखा. अब गिरफ्तार करने के बाद कहते हैं कि मैं सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता था. अगर ऐसा होता तो मै पहले भी छेड़छाड़ कर सकता था.