प्रयागराज: मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। जी हां, कोर्ट ने  अब्बास अंसारी को उस मामले में जमानत दी है, जिसमें जबरन जमीन का बैनामा कराने को लेकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि, जबरन जमीन कब्जाने के मामले में अब्बास के साथ उसके दो साथी भी शामिल है, जिनका नाम है आतिफ रजा और अफरोज खान, इन तीनों आरोपियों को आज हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।

बता दें, कोर्ट ने जमानत का फैसला तब सुनाया, जब अब्बास के वकील ने जमानत अर्जी पर दलीले पेश कर कहा था कि, ये केस राजनीतिक द्वेष के चलते दर्ज कराया गया है। जिसमें बदले की भावना है।

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दरअसल, 2012 में सुभासपा के विधायक अब्बास  ने फखीर नाम के एक युवक की जमीन को अपने कब्जे में कर लिया था, इतना ही नहीं, दबंगई दिखाते हुए उसने जबरन कब्जाई गई जमीन का  बैनामा करा लिया था। जिसके आरोप में जमीन मालिक फखीर ने 2023 गाजीपुर कोतवाली में आरोपी अब्बास औऱ उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इसी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने का एक बड़ा फैसला सुनाया है।

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