लखनऊ: झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव अब जेल से बाहर आ जाएंगे। इस दौरान उन्हें एक लाख रुपये का निजी मुचलका बांड भी भरना होगा। जमानत के साथ कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं और वो बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ पाएंगे और ना ही अपना पता तथा मोबाइल नंबर बदल सकेंगे।

झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने दुमका कोषागार मामले में सुनवाई को बाद आरजेडी प्रमुख को जमानत देने का फैसला सुनाया. अदालत में केस नंबर आरसी 38 मामले की आज सुनवाई हुई. दुमका कोषागार से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध निकासी मामले से पहले लालू यादव को चाईबासा और देवघर मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है. आपको बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर इससे पहले भी कई सुनवाई हो चुकी है, लेकिन उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई थी

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