दिल्ली: आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कुछ महीनों पहले मारपीट जैसी घटना हुई थी। इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी विभव कुमार को जमानत दे दी है। बता दें, 100 दिनों से जेल में बंद विभव कुमार अब जल्द ही सलाखों से बाहर आ जाएंगे।
कई बार खारिज हुई थी जमानत याचिका
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने बताया की, कोर्ट ने विभव कुमार को इस शर्त पर जमानत दी है कि, विभव को केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा, मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार नहीं दिया जाएगा, इसी के साथ ही उन पर सीएम आवास में प्रवेश करने पर भी रोक लगाने के निर्देश दिये गये है। बताया जा रहा है कि, आरोपी बिभव की जमानत याचिका कई बार खारिज कर दी गई थी।
दरअसल, स्वाति मालिवाल केस में आरोपी विभव और आप की राज्यसभा के बीच किसी बात को लेकर खूब नोकझोंक हुई थी, इस नोकझोंक में विभव ने स्वाति मालीवाल पर हाथ तक उठा दिया था, जिसके बाद धीरे-धीरे ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। आज इसी मामले में आरोपी विभव को जमानत मिली है। बता दें, स्वाति मालिवाल केस के चलते आप की काफी फजियत भी हुई थी।
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