नई दिल्ली। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नए दुष्कर्म रोधी अध्यादेश को मंजूरी दी है। अब दुष्कर्म के दोषियों को दवा देकर नपुंसक बनाया जाएगा। एंटी रेप ऑर्डिनेंस-2020 के तहत पूरे देश में ऐसे मामलों की सुनवाई और जांच के लिए सिस्टम बनाया जाएगा। अदालतों को रेप के मामलों का स्पीडी ट्रायल करना होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक, पूरे देश में स्पेशल कोर्ट बनाई जाएंगी। ताकि रेप विक्टिम के मामलों की तेजी से सुनवाई की जा सके। इन अदालतों को चार महीने में सुनवाई पूरी करनी होगी। बता दें कि ये नया कानून मोटर-वे गैंगरेप के बाद लाया गया था। सितंबर में कुछ लोगों ने बच्चों के साथ जा रही एक विदेशी महिला से कथित तौर पर गैंगरेप किया था। उनकी कार हाइवे पर खराब हो गई थी जिसका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने बच्चों के सामने ही मां का गैंगरेप किया था।
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सिंध के काशमोर जिले में महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ रेप की घटना के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने नवंबर में घोषणा की थी। कि सरकार एंटी रेप ऑर्डिनेंस लाएगी। पहली बार या बार-बार दुष्कर्म का अपराध करने वालों का नपुंसक किये जाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसके लिए दोषी की सहमति भी लेनी होगी।
इसके तहत नैशनल डेटाबेस एण्ड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (NADRA) के जरिए यौन अपराधियों की देश भर में लिस्ट तैयार की जाएगी। एंटी रेप क्राइसिस बनाए जाएंगे जो कि घटना के छः घंटे अंदर विक्टिम की मेडिकल जांच के लिए जिम्मेदार होंगे। अब पाकिस्तान मे भी रेप विक्टिम की पहचान उजागर नहीं जा सकेगी। और ऐसा करना दंडनीए अपराध घोषित किया जाएगा। लगातार यौन अपराध करने वालों को नोटिफाइट बोर्ड की सलाह पर मेडिकल की मदद से अपराधी को नपुंसक बना दिया जाएगा।https://gknewslive.com