Lucknow News: लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू करने का निर्णय हाल में लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आगामी त्यौहारों, प्रतियोगी परीक्षाओं और कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुरक्षित रखना है। 12 जनवरी 2024 तक सभी प्रकार के धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, ताकि शहर में शांति बनाए रखी जा सके। इस आदेश के तहत, बिना अनुमति के कोई भी धरना-प्रदर्शन केवल निर्धारित स्थल (ईको गार्डन) पर ही किया जा सकता है, और किसी अन्य स्थान पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।
इसके अतिरिक्त, लखनऊ में सरकारी दफ्तरों, मुख्यमंत्री आवास, विधान भवन आदि के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैल गाड़ी, तांगागाड़ी जैसे वाहनों के साथ-साथ ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार और अन्य खतरनाक वस्तुओं का आवागमन भी प्रतिबंधित किया गया है। इस तरह के कड़े कदमों का उद्देश्य शहर में किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों और कानून-व्यवस्था की समस्या को रोकना है।
यह आदेश प्रयागराज में चल रहे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से भी संबंधित बताया जा रहा है, जहां अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को लखनऊ में भी कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया था। उनके प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने लखनऊ में धारा 163 लागू करने का निर्णय लिया और इसकी मियाद बढ़ाकर 12 जनवरी तक कर दी है। इस प्रकार, लखनऊ में इस समय सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं, ताकि आगामी त्यौहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान कोई विघ्न उत्पन्न न हो।