Ranveer Allahbadia: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 18 फरवरी 2025 को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं, उस पर उनकी कोई मदद नहीं की जा सकती। रणवीर इलाहाबादिया ने 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देशभर में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एकसाथ जोड़ने की मांग की थी। यह मामला उनके यूट्यूब शो “इंडियाज गॉट लेटेंट” के एक एपिसोड से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कुछ विवादित टिप्पणियां की थीं। इन टिप्पणियों को लेकर देशभर में नाराजगी देखी गई और उन पर अश्लील कॉमेडी करने का आरोप लगाते हुए कई एफआईआर दर्ज की गईं।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी:-
इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच कर रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाते हुए कहा— “क्या मशहूर होने का मतलब यह है कि कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? माता-पिता को लेकर अश्लील बातें कही गईं। इससे यह साफ होता है कि उनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है।” रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को धमकियां मिल रही हैं और यहां तक कि “ज़ुबान काट कर लाने पर इनाम” की घोषणा भी की गई है।
गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन कुछ शर्तों के साथ:-
कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा: “इस व्यक्ति को चर्चा में आने का शौक है, और शायद जो धमकी दे रहे हैं, उन्हें भी यही शौक होगा।” हालांकि, कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई—
- ठाणे, जयपुर और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक।
- पुलिस जांच में पूरा सहयोग देना होगा।
- जांच अधिकारी जब बुलाएंगे, तो उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- इस मामले को लेकर अब और कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी।
- इसके अलावा, अगर रणवीर इलाहाबादिया को अपनी जान का खतरा महसूस हो तो वे पुलिस से सुरक्षा की मांग कर
- सकते हैं। साथ ही, उन्हें अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करवाना होगा।
शो के अन्य सदस्यों पर भी केस दर्ज:-
रणवीर इलाहाबादिया के साथ समय रैना, आशीष चंचलानी और अप्रूवा मखीजा भी इस शो में शामिल थे। इन सभी के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। विवाद बढ़ने के बाद यूट्यूब से “इंडियाज गॉट लेटेंट” शो के सभी एपिसोड हटा दिए गए हैं।