Delhi: पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा (Tahawwur Hussain Rana) की हिरासत 12 दिन और बढ़ाने के लिए एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राणा को 18 दिन की एनआईए हिरासत खत्म होने के बाद विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के सामने पेश किया गया। अब कोर्ट कभी भी इस पर अपना निर्णय सुना सकता है। कोर्ट में एनआईए की ओर से वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन और विशेष सरकारी वकील नरेंद्र मान ने बहस की, जबकि राणा का पक्ष दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के वकील पीयूष सचदेवा ने रखा।
पहले ही 18 दिन की हिरासत में रह चुका है राणा:-
11 अप्रैल को कोर्ट ने तहव्वुर राणा को 18 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा था। इस दौरान एजेंसी ने उससे 2008 के मुंबई हमलों की साजिश से जुड़े अहम पहलुओं पर पूछताछ की। इन हमलों में 166 लोगों की मौत हुई थी और 238 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
अमेरिका से भारत लाया गया राणा:-
तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया गया। एनआईए की विशेष टीम, जिसमें आईपीएस अधिकारी आशीष बत्रा, प्रभात कुमार और जया रॉय शामिल थे, ने इस कार्य को अंजाम दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी और 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अंतिम स्वीकृति प्रदान की थी। राणा पर आरोप है कि वह लश्कर-ए-तैयबा की मदद से 26/11 हमलों की साजिश में शामिल था, जिसमें 174 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए थे। भारत में दोषी ठहराए जाने से पहले ही 2009 में वह अमेरिका में गिरफ्तार हो गया था और तब से प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा था।