UP: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर से जुड़े विवाद में बड़ा कानूनी मोड़ आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष द्वारा दायर सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे अब सर्वे प्रक्रिया जिला अदालत में आगे बढ़ सकेगी।
बतादें की, यह फैसला न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनाया है। मस्जिद समिति ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें धार्मिक स्थल की स्थिति को लेकर सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने 13 मई को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सार्वजनिक किया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सर्वे प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं रहेगी।
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गौरतलब है कि जिला अदालत के निर्देश पर नवंबर 2024 में मस्जिद परिसर का सर्वे हुआ था, जिसका मस्जिद पक्ष ने विरोध किया था। इसके बाद 24 नवंबर को किए गए एक अन्य सर्वे के दौरान हिंसक झड़पें हुई थीं, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब तक इस हिंसा के मामले में 70 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस निर्णय से साफ है कि अब विवादित स्थल की जांच और कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी।
