UP CRIME NEWS: उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण (हेट स्पीच) के मामले में दोषी ठहराया गया है। इस मामले में उन्हें 2 साल की सजा और 3000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

इससे पहले, अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ अंतरिम जमानत मिली थी। कोर्ट ने उन्हें लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास में रहने का निर्देश दिया था और मऊ जाने के लिए पूर्व अनुमति लेने की शर्त रखी थी。

हालांकि, हाल ही में लखनऊ पुलिस ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें अब्बास अंसारी पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने और संभवतः गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर उनकी जमानत रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. अब्बास अंसारी के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामलों की जांच चल रही है, और यह हालिया सजा उनके राजनीतिक और कानूनी भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।

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