द केरल स्टोरी 2: केरल हाईकोर्ट ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ की प्रस्तावित रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला उस समय आया जब फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में आने वाली थी। अदालत ने दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 15 दिनों तक फिल्म रिलीज न करने का निर्देश दिया है।

अदालत की शुरुआती टिप्पणी

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने प्रमाणन प्रक्रिया में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।

याचिकाओं में क्या कहा गया?

याचिकाकर्ताओं ने फिल्म के सर्टिफिकेट को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि फिल्म में केरल राज्य को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। उनका कहना है कि शीर्षक और प्रचार सामग्री ऐसे संदेश दे सकते हैं, जिनसे सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। एक याचिका में फिल्म के नाम से “केरल” शब्द हटाने की भी मांग की गई है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि फिल्मों के प्रमाणन से जुड़ी जो गाइडलाइंस सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए बनाई गई हैं, उनके अनुपालन पर सवाल उठते हैं। अदालत ने पहले फिल्म देखने की इच्छा भी जताई थी, ताकि तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से समझा जा सके।

ट्रेलर के बाद बढ़ा विवाद

फिल्म का ट्रेलर जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ दृश्यों और विषय-वस्तु को लेकर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद मामला कानूनी मोड़ तक पहुंचा। निर्माताओं का कहना है कि फिल्म को विधिवत CBFC से स्वीकृति प्राप्त है और इसका उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि एक कहानी प्रस्तुत करना है। हालांकि, याचिकाकर्ता इस दावे से सहमत नहीं हैं और प्रमाणन प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल, अदालत के अगले आदेश तक फिल्म की रिलीज टल गई है। अब सभी की नजर आगामी सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि फिल्म निर्धारित रूप में रिलीज हो सकेगी या इसमें बदलाव करने होंगे।

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