लखनऊ: प्रदेश सरकार ने होली से पहले कर्मचारियों को बड़ा राहत संदेश दिया है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी नियमित, संविदा, आउटसोर्सिंग और सफाई कर्मियों सहित हर श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन त्योहार से पहले जारी कर दिया जाए। उन्होंने साफ कहा कि भुगतान में किसी तरह की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार ने 28 फरवरी (शनिवार) को कार्यदिवस घोषित किया है। वहीं 2, 3 और 4 मार्च को होली का अवकाश रहेगा। 3 मार्च को भी छुट्टी लागू रहेगी, ताकि कर्मचारी और उनके परिवार त्योहार सुगमता से मना सकें।
संपत्ति विवरण से जुड़ा वेतन नियम
राज्य कर्मचारियों के लिए चल-अचल संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान पहले से लागू है। जिन कर्मचारियों ने निर्धारित समयसीमा तक ब्योरा अपलोड नहीं किया था, उनके वेतन पर रोक लगाई गई थी। अब सरकार ने 26 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक एक अंतिम अवसर दिया है। निर्देशों के अनुसार, जो कर्मचारी 10 मार्च तक विवरण प्रस्तुत कर देंगे, उनका जनवरी का वेतन जारी किया जाएगा। हालांकि, तय तिथि तक जानकारी न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी।
कार्रवाई और प्रतिबंध
संपत्ति विवरण न देने वालों पर पदोन्नति पर विचार न किए जाने, एसीपी लाभ रोकने तथा विदेश यात्रा/प्रतिनियुक्ति के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस न देने जैसे प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। शासन स्तर पर स्पष्ट किया गया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। त्योहार से पहले वेतन जारी करने के निर्देश को कर्मचारियों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, जबकि संपत्ति विवरण संबंधी सख्ती को प्रशासनिक अनुशासन से जोड़ा जा रहा है।
