मोहनलालगंज, लखनऊ। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मोहनलालगंज पुलिस की संस्तुति पर पुलिस आयुक्त न्यायालय ने थाना क्षेत्र के खुजौली गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर सत्यम उर्फ अनुपम तिवारी को छह माह के लिए जनपद की सीमा से जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुपालन में पुलिस ने आरोपी को जनपद की सीमा से बाहर भेजते हुए निर्धारित अवधि तक जिले में प्रवेश न करने के निर्देश दिए।

पुलिस के अनुसार, प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज द्वारा 7 जून 2026 को प्रस्तुत की गई आख्या तथा पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के अनुमोदन के बाद प्रकरण पुलिस आयुक्त न्यायालय में भेजा गया था। न्यायालय ने उपलब्ध अभिलेखों और तथ्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी के विरुद्ध छह माह के लिए जिला बदर की कार्रवाई के आदेश जारी किए।

पुलिस का कहना है कि सत्यम उर्फ अनुपम तिवारी के विरुद्ध चोरी, महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से हमला, अपहरण, दुष्कर्म, सदोष परिरोध सहित भारतीय दंड संहिता तथा भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न गंभीर धाराओं में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिपोर्ट में उसे आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताते हुए उल्लेख किया गया कि उसके भय के कारण क्षेत्र के लोग उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने अथवा न्यायालय में गवाही देने से कतराते थे।

न्यायालय के आदेश के बाद मोहनलालगंज पुलिस टीम ने खुजौली गांव पहुंचकर जिला बदर की कार्रवाई का पालन कराया और आरोपी को आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए।

पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जिला बदर की अवधि के दौरान आरोपी बिना सक्षम अनुमति के जनपद की सीमा में प्रवेश करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है।

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