लखनऊ। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत की बंबई हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जिसमें गीतकार जावेद अख्तर की शिकायत पर शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने रनौत की याचिका पर एक सितंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। बता दें गीतकार जावेद अख्तर ने 19 जुलाई, 2020 को एक टीवी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत में उनका नाम खींचकर रनौत पर उनकी बेदाग प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था।
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अभिनेत्री ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी याचिका में मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द करने की मांग की जिसमें पुलिस को जावेद अख्तर की शिकायत और उसके बाद के सभी आदेशों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इसमें धारा 204 के तहत उनके (कंगना) खिलाफ आदेश जारी करने की प्रक्रिया और पेश होने के लिए जारी समन शामिल था। कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कोर्ट को तर्क दिया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बिना कारण बताए CRPC की धारा 202 (1) के तहत उनके खिलाफ यांत्रिक रूप से जांच का आदेश दिया था। उन्होंने कहा, शपथ पर जावेद अख्तर द्वारा उल्लेख किए गए गवाहों की भी जांच नहीं की थी।http://GKNEWSLIVE.COM