लखनऊ। कन्नौज जिले के सौरिख थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के केस में कोर्ट ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है। यह आदेश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की विशेष न्यायाधीश जज गीता सिंह ने दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
दरअसल, सौरिख थाना में 4 सितंबर 2017 में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। पीड़ित ने तहरीर में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री सुबह के समय घर के बाहर शौच के लिए गई थी। तभी सिकंदरपुर गांव निवासी धर्मेंद्रनाथ ने उसकी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद किशोरी ने घर पहुंचकर आपबीती बताई थी। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 व 3/4 पॉक्सो एक्ट तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर बयान दर्ज कराए थे। जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने 4 नवंबर 2017 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को इस मामले में आरोपी दोषी पाया गया। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की की जज गीता सिंह ने इसका फैंसला सुनाया।https://gknewslive.com