लखनऊ: स्योहारा थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला न्यायालय, बिजनौर विशेष लोक अभियोजन अधिकारी भालेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार, पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि 29 मई, 2019 को उसकी आठ साल की बेटी घर पर थी। इसी दौरान उसकी सहेली आई और उसे खेलने के लिए अपने घर लिवा कर ले गई। दोपहर करीब एक बजे महिला की बेटी रोते हुए घर आई। उसने बताया कि उसकी सहेली के भाई अतीक ने उसके साथ ‘गलत काम’ किया।

कोर्ट में दिए 164 सीआरपीसी के बयान में पीड़िता बालिका ने आरोपी अतीक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की बात कही थी। इस मामले में बहस सुनने के बाद पॉक्सो एक्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश पारुल जैन ने दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी अतीक को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता द्वारा उठाई गई मानसिक पीड़ा और अपमान के लिए उसे जुर्माने की राशि देने के आदेश दिए हैं।

 

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