लखनऊ। दिल्ली में एक महिला को अंधविश्वाश का अंजाम भुगतना पड़ा। बता दें एक ढोंगी ने 37 वर्षीय महिला के शरीर में कुत्ते की आत्मा बता कर उसे डरा दिया, फिर आत्मा निकालने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसके बाद आरोपी तांत्रिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानद की अर्जी दाखिल की थी, उसे भी कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

बता दें न्यायमूर्ति ने निचली अदालत की ओर से दी गई जमानत को रद्द करते हुए कहा कि आरोपी वहां पास में रहता है। जहां पीड़िता का आवास है और इस बात की आशंका है, कि वह उसे धमका सकता है या प्रभावित कर सकता है। पीड़िता के पिता की ओर से जमानत आदेश को दी गई चुनौती पर सुनवाई कर रहीं न्यायाधीश ने आरोपी को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करे और कहा कि निचली अदालत के आदेश में ‘गंभीर अवैधता’ है, क्योंकि मजिस्ट्रेट को दिए गए महिला के बयान, अपराध की गंभीरता और इस तथ्य को नज़रअंदाज़ किया गया है कि मुकदमे के लिए उसका बयान अभी दर्ज नहीं किया गया है। https://gknewslive.com

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