लखनऊ: सपा विधायक अमिताभ बाजपेई और उनके के नाम रानीगंज (काकादेव) में जमीन खरीदने के मामले में कीमत से कम स्टाम्प शुल्क देने के मामले में डीएम कोर्ट ने उनके खिलाफ 1.02 करोड़ की आरसी जारी की है. साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. अब जल्द ही तहसील से इस मामले में वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी. उधर विधायक ने इसे खुन्नस वाली कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि वे लगातार विधानसभा में सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए यह कार्रवाई की जा रही है.

दरअसल, 22 नवंबर 2014 को काकादेव के रानीगंज में विधायक अमिताभ बाजपेई ने अपने बेटे के साथ मिलकर 328.86 वर्गमीटर की जमीन खरीदी थी. इस जमीन पर विधायक ने हॉस्टल व कोचिंग बनाए हैं. अपर नगर मजिस्ट्रेट पंचम की जांच में स्टाम्प की कमी पाई गई थी. जिसके बाद डीएम कोर्ट में स्टाम्प कमी का मामला दर्ज किया गया था. पूर्व डीएम नेहा शर्मा ने सुनवाई के बाद एक जून को फैसला सुनाया. विधायक व उनके बेटे की संपत्ति पर 1.02, 89 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क के साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.

अधिकारियों के मुताबक डीएम कोर्ट के आदेशानुसार विधायक से भू-राजस्व के तहत वसूली की जाएगी. डीएम कोर्ट के आदेश को सदर तहसील भेज दिया गया है. उधर अमिताभ बाजपेई का कहना है कि उन्हें आरसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने यह जमीन 2014 में खरीदी थी. वह लगातार सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, इसलिए यह कार्रवाई की जा रही है

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