उत्तर प्रदेश : खरिज हुई अजय मिश्रा टेनी की ओर से दाखिल मुकदमा स्थानांतरण की अर्जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ में दाखिल प्रार्थना पत्र में एक हत्या के मामले में मिली जमानत को निरस्त करने की करी गई मांग।
मिली जमकारी के मुताबिक, पीड़ित पक्ष की और से केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को मिली जमानत को निरस्त करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। यह प्रार्थना पत्र दो सितंबर को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। इसके साथ ही, इसी मामले को लेकर अजय मिश्रा की ओर से दाखिल स्थानांतरण प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने खारिज कर दिया है।
बतादें, अजय मिश्रा की ओर से दाखिल इस प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि अजय मिश्रा के वकील गोपाल चतुर्वेदी प्रयागराज में रहते हैं और अधिक उम्र के कारण लखनऊ आकर बहस नहीं कर सकते। वहीं मुख्य न्यायमूर्ति का कहना है की, मुकदमा स्थानांतरण के लिए ये पर्याप्त आधार नहीं है , इस कारण प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।