लखनऊ : मानहानि मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले तो कल सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई और अब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय की तरफ से सात पंक्तियों की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा आठ के तहत लिया गया है। बता दें कि मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने गुरुवार को ही राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। उनपर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा था।

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