Adipurush Controversy: फिल्म ‘आदि पुरुष’ को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। विवाद के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फिल्म मेकर्स को फटकार लगाई। इतना ही उच्च न्यायालय ने सेंसर बोर्ड पर भी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। फिल्म ‘आदि पुरुष’ को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मेकर्स से सवाल किया कि ‘आप अगली पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं?’

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्रीप्रकाश सिंह की डिवीजन बेंच ने आदिपुरुष के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने मेकर्स से फिल्म निर्माण और उनकी सोच पर तल्ख़ टिप्णियां की।

हाईकोर्ट का सेंसर बोर्ड से भी सवाल

हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान वकील रंजना अग्निहोत्री (Advocate Ranjana Agnihotri) ने अदालत में बहस के दौरान अपना पक्ष रखा। उन्होंने फ़िल्म में दिखाए गए आपत्तिजनक तथ्यों तथा डायलॉग्स के बारे में हाई कोर्ट को बताया। वहीं, 22 जून को प्रस्तुत संशोधन आवेदन (Amendment Application) को हाई कोर्ट द्वारा स्वीकृत करते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से पेश अधिवक्ता अश्विनी सिंह से उच्च न्यायालय ने पूछा कि, ‘क्या करता रहता है सेंसर बोर्ड? सिनेमा समाज का आईना होता है। कोर्ट ने मेकर्स से पूछा, आने वाले पीढ़ियों को क्या सिखाना चाहते हैं? क्या सेंसर बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता है?’

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