लखनऊ। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता सिविल और यांत्रिक के पद पर कार्यरत अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने उनकी पदोन्नति के लिए बाध्यकारी 25 साल सेवा की शर्त में बदलाव करते हुए इसे 22 वर्ष कर दिया है। इस फैसले से सिंचाई विभाग में मुख्य अभियंता (स्तर-2) के अभियंताओं की भारी कमी दूर हो सकेगी। फिलहाल विभाग में मुख्य अभियंता सिविल (स्तर-2) के 37 पद स्वीकृत हैं लेकिन सिर्फ 19 मुख्य अभियंता ही कार्यरत हैं।राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (सिंचाई विभाग) समूह क के षष्टम संशोधन नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी।

दरअसल, अभी तक अधीक्षण अभियंता (एसई) से मुख्य अभियंता स्तर-2 के पद पर पदोन्नति के लिए 25 साल की सेवा, जिसमें एसई के रूप में कम से कम एक साल की सेवा शामिल हो, जरूरी है। इस शर्त के चलते विभाग में विगत 5 वर्ष से कार्यरत अधीक्षण अभियंताओं की भी प्रोन्नति नहीं हो पा रही। स्थिति यह है कि एक जुलाई 2025 तक विभाग मुख्य अभियंता सिविल स्तर-2 के अधिकारियों से पूरी तरह खाली हो जाएगा। अधिकारियों की कमी के चलते विभागीय परियोजनाओं का काम प्रभावित हो रहा है। ठीक इसी तरह विभाग में मुख्य अभियंता स्तर-1, स्तर-2 और प्रमुख अभियंता (यांत्रिक) के पद पर भी एक अगस्त 2024 तक कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं रहेगा। नियमावली में बदलाव से अब विभाग में यह संकट

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