लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब आने वाले एक महीने तक किसी प्रकार के भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम या आंदोलन रूप प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे। मंगलवार से राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ राजनीतिक दलों के धरना-प्रदर्शन की आशंका को ध्यान में रखते हुए पूरे पूरे लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। जिसके चलते अब प्रशासन से अनुमति लिए बगैर लखनऊवासी किसी भी प्रकार के समारोह का न तो हिस्सा बन सकेंगे और न ही उन्हें आयोजित कर सकेंगे।
शहर में 5 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144
संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन आरोड़ा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए व राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों, भारतीय किसान संगठनों और अन्य संगठनों द्वारा भविष्य में होने वाले धरना प्रदर्शन को रोखने के लिए आगामी 5 अप्रैल तक पूरे लखनऊ में धारा 144 लागू रहेगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि लोग धरना प्रदर्शन के नाम पर लखनऊ में शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। इसी के चलते एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू की गई है।
आयोजन के लिए लेनी होगी इजाजत
जारी किए आदेश के मुताबिक, राज्य में एक बार फिर से कोरोना के मामले जोर पकड़ने लगे हैं। इसी के चलते आगामी त्योहारों के दौरान लोगों की सुरक्षा को को लेकर सरकार और प्रशासन ने राजधानी में अगले 1 माह तक धारा 144 लगा दी है। आपको बताते चलें कि मार्च और अप्रैल महीने में बहुत से त्योहार हैं। जैसे- महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, शबे बारात, गुड फ्राइडे, ईस्टर सैटरडे, ईस्टर मंडे और महाराज कश्यप जयंती, इन सभी त्योहारों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ कोरोना संक्रमण फैलने का डर भी बना हुआ है। ऐसे त्योहारों के बीच अब किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए प्रशासन की इजाजत लेनी पड़ेगी।