लखनऊ : बसपा सांसद अतुल राय को मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राजवीर सिंह की पीठ ने वाराणसी में दर्ज गैंगस्टर मामले में अतुल राय को जमानत दी है। बतादें इससे पहले, इसी साल मार्च में इस केस में कोर्ट ने अतुल राय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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आपको बतादें, घोसी लोकसभा सीट से बसपा सांसद अतुल राय पर 2019 को वाराणसी के लंका थाने में रेप सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ था। नतीजतन, 22 जून 2019 को वाराणसी की कोर्ट में सरेंडर कर जेल जाना पड़ा। अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज था। 12 अगस्त को हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में आरोपित घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की दूसरी जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसपर आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर दी है।
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