इटावा: चार साल की बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात दोषी माना। इसके तहत उसे आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना के 58 वे दिन निर्णय होने से महिला उत्पीड़न के अपराधियों में कानून का भय व्याप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते चार साल की मासूम बच्ची का रेप करने वाले आरोपी को 55 दिन मे ही उमकैद की सजा सुनाई गई. आईपीएस आकाश तोमर ने एक ट्वीट करते हुआ लिखा कि अरुण ने जनवरी 2021 में एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। 24 घंटे के भीतर पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. घटना के 55 दिनों के भीतर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. रिकार्ड समय में न्याय दिया गया है.
जिस मामले मे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है वह इटावा के बढ़पुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की है. 18 जनवरी 2021 को जानवरों का चारा लेने खेतों पर गई. वृद्धा के पीछे-पीछे उसकी चार साल की नातिन भी चली गई थी. मौका पाकर गांव के युवक ने उसको दबोच लिया और सुनसान खेत में ले जाकर दरिंदगी की. बच्ची रोते हुए घर पहुंची तब परिजनों को इसकी जानकारी हुई. मासूम के पिता की तहरीर पर गांव के अरुण कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
50 हजार का जुर्माना भी लगाया…
पाक्सो कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई. न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह ने पुलिस से इस मामले में जल्द चार्जशीट लगाने की हिदायत दी. पीड़ित पक्ष की ओर से एडीजीसी अजीत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार शुक्ला ने केस में पैरवी की. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप सही मानते हुए आरोपी अरुण को मरते दम तक जेल में रखने की सजा दी. साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अरुण कुमार को 19 जनवरी को इटावा से गिरफ्तार किया गया था. इसके 24 घंटे पहले उसने चार की साल की बच्ची का रेप किया था.