लखनऊ: लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व सासंद अनु टंडन को दो साल की सजा सुनाई है। अन्नू टंडन के साथ ही पार्टी के तीन अन्य पदाधिकारियों को भी सजा सुनाई गई है। इन सभी को उन्नाव जिले में तीन साल पहले एक आंदोलन के दौरान ट्रक रोकने के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश पीके राय की अदालत ने 12 जून, 2017 को उन्नाव रेलवे स्टेशन के पास कांग्रेस के आंदोलन के दौरान एक ट्रेन को जबरन रोकने के आरोप में दर्ज कराए गए मुकदमे में उन्नाव से पार्टी की पूर्व सांसद अनु टंडन, तत्कालीन जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण यादव, नगर अध्यक्ष अमित शुक्ला और युवा कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष अंकित परिहार को दो-दो साल कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
When a simple protest in 2017 for getting #Farmers their due, results in a maximum punishment then you know what the system is up to!
My fight for farmers continues irrespective!
किसानों के हक की लड़ाई थी और रहेगी जब तक न्याय नहीं मिलता! राजनैतिक दबाव में झुकना हमें आता नहीं! https://t.co/ILrJEPQfj5
— Annu Tandon (@AnnuTandonUnnao) March 19, 2021
उन्नाव स्टेशन पर किया था प्रदर्शन
अन्नू टंडन और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ 12 जून, 2017 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर के मुताबिक उन्नाव स्टेशन के पूर्वी किनारे पर बने ओवर ब्रिज के पास कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी संख्या 18191 के इंजन पर खड़े होकर उसको रोक लिया था। भीड़ को रेलवे लाइन पर देखकर ड्राइवर ने भी ब्रेक लगा दिए थे, जिसके बाद तमाम प्रदर्शनकारी दौड़कर इंजन पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। रेलवे के लोगों ने समझा-बुझाकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया तो सभी इंजन से उतरने को राजी हुए।