लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है इस बार बिना अनुमति के नहीं होगा कोई कार्यक्रम, होली पर रखना होगा इन बातों का ध्यान जरा आप भी गौर कर लें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पष्ट किया है कि पर्व व त्योहारों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। मंगलवार को होली को लेकर नयी गाइडलाइन जारी किया, जिसमें बिना अनुमति किसी भी तरह के जुलूस निकालने पर रोक लगा दिया गया है।
एक नजर उत्तर प्रदेश सरकार की जारी गाइडलाइन पर-
कोई भी जुलूस प्रशासन से अनुमति के बाद ही आयोजित किये जा सकेंगे
जुलूस के दौरान भी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा इसके अलावा आयोजक की यह जिम्मेदारी होगी कि सभी मास्क लगायें और सेनेटाइजर का प्रयोग करें
राज्य में सभी स्कूल-कॉलेज में 24 मार्च से 31 मार्च तक होली का अवकाश
जिन जगहों पर कोरोना संक्रमण के मामले अधिक हैं, वहां से आने वाले लोगों को कोरोना जांच कराना अनिवार्य होगा
जुलूसों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी
रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों एवं बस अड्डों पर यात्रियों की सघन कोरोना जांच की जाएगी
कोरोना वैक्सीनेशन को कार्य तेजी से कराया जाए और वेस्टेज को हर हाल में रोका जाए
सार्वजनिक स्थानों पर भीड़-भाड़ करने पर रोक
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर और शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाएगी