दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत थमने के बजाय और बढ़ती ही जा रही है। जी हां सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को लेकर हुई सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। बता दें सीबीआइ टीम ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया था।

दिल्ली हाईकोर्ट का ED से सवाल

आपको बता दें कि आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित रूप से जमानत देने के लिए ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ईडी की अपील वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से सवाल किया है। जहां कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल कर पूछा कि शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, ऐसे में जमानत रद करने की उसकी अपील याचिका में आखिर क्या बचा रह गया है।

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वहीं इसी के आगे न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने अपने सवालों में पूछा कि क्या अगर ईडी की याचिका को कोर्ट की अनुमति मिल जाती है तो क्या जांच एजेंसी फिर से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी? जिस पर ईडी ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में तो गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं उठता है, मगर किसी भी अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित नहीं किया है। जिस पर कोर्ट का कहना है कि मामले में दायर आवेदन इतनी खूबसूरती से तैयार किए गए थे कि वह खुद भी भ्रमित हो गईं। उन्होंने कहा कि क्या ये जमानत, अवैध हिरासत या फिर मुआवजे के लिए है?

अब भी हिरासत में केजरीवाल

जानकारी के मुताबिक, बीते 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता वाले पहलू पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बड़ी पीठ को भेज दिया है। लेकिन, सीबीआई मामले में आरोपी होने के कारण केजरीवाल अब भी न्यायिक हिरासत में ही हैं।

ईडी ने सुनवाई का मांगा समय

वहीं इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही ईडी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता शोएब हुसैन ने अदालत से स्थगन देने और दूसरे दिन यानि आज मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया। जिसमें उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू किसी अन्य अदालत में व्यस्त हैं।

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