दिल्ली: पतंजलि ‘भ्रामक विज्ञापन केस’ में आरोपी चल रहे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। बता दें, पतंजलि के उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन दिए गए थे, जिसमें आरोपी पाए जाने पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट ने माफी नामा देने को कहा था, जिस पर कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा मांफी मांगी गई। इस माफी को स्वीकार करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मानहानि केस को बंद किया है।

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पंतजलि कंपनी द्वारा वचनों के आधार पर बंद हुई अवमानना कार्यवाही

वहीं इस मामले में पंतजलि कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील गौतम तालुकदार ने अपने बयानों में कहा कि, कोर्ट ने रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा दिए गए वचनों के आधार पर ही अवमानना ​​कार्यवाही को बंद किया है।

पतंजलि के वकील ने कोर्ट को दिया था आश्वासन

आपको बता दें अदालत ने बीते 21 नवंबर, 2023 के आदेश में कहा था कि, पतंजलि मामले के वकील ने कोर्ट को इस बात का आश्वासन दिया था कि अब आगे से ऐसे किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। जिसके बाद कोर्ट ने 14 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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