लखनऊ। बरेली में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से शादी करने वाले को दुष्कर्मी मानकर उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि सीबीगंज में करीब 5 वर्ष पूर्व एक नाबालिग की बहेड़ी निवासी व्यक्ति से बहला-फुसलाकर शादी कराने का मामला सामने आया था। इस मामले में शादी कराने वाली महिला को भी 5 साल के कठोरतम कारावास की सजा सुनाई गई है।

सीबीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 14 वर्षीय किशोरी की शादी वहीं के मनीषा नाम की महिला ने बहेड़ी के युवक से करा दी थी। परिजनों ने इस मामले में 2016 में उक्त महिला व बहेड़ी कस्बे के हरेंद्र नामक युवक के खिलाफ नाबालिग से जबरन शादी व दुष्कर्म का आरोप लगाया था। घरवालों ने ऐतराज जताते हुए न्यायालय की मदद ली थी। बरेली में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से शादी करने वाले को दुष्कर्मी मानकर उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
काफी समय से ये मामला कोर्ट में चल रहा था। अब इस मामले में स्पेशल जज पाॅक्सो कोर्ट तृतीय अनिल कुमार सेठ ने कस्बा बहेड़ी के मोहल्ला क़ानूनगोयान निवासी हरेंद्र सिंह को दोषी मानते हुए उसे दस साल की कठोरतम कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि इस मामले में दोषी पाए गए लोगों पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने एक अन्य आरोपी पर कोई दोष सिद्ध न हो पाने पर उसे बरी कर दिया। गौरतलब है कि 26 अगस्त 2016 को पीड़िता की शादी मनीषा नाम की महिला ने बहला-फुसलाकर करा दी थी।https://gknewslive.com

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