श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस: UP के मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा-झटका लगा है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने आज अपना फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की रीकॉल अर्जी खारिज कर दी है। बतादें, मुस्लिम पक्ष ने 11 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए रीकॉल अर्जी दायर की थी। इस मामले में 15 याचिकाओं के आधार पर रीकॉल अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार एवं श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि, न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ के समक्ष मंदिर और मस्जिद पक्ष की तरफ से बहस की गई थी। उन्होंने बताया कि, पक्ष ने आर्डर सात रूल 11 के तहत दिए गए प्रार्थना को खारिज कर स्वामित्व से जुड़े 15 सिविल वादों को एक साथ सुने जाने के कोर्ट के निर्णय के खिलाफ रीकॉल प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

मंदिर पक्ष ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा की, रीकॉल प्रार्थना पत्र मामले को उलझाए रखने के लिए है। इसलिए अदालत रीकॉल प्रार्थना पत्र निस्तारण करने के बाद सिविल वादों को लेकर वाद बिंदु तय करेगी। मंदिर पक्ष ने वाद बिंदु दे दिए हैं।

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