UP Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बेसिक शिक्षा विभाग की 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती में रिक्त रह गए 27,000 से अधिक पदों पर अब भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को यथावत रखते हुए मामले में दायर याचिका खारिज कर दी है।
क्या था मामला?
बतादें, साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक पद पर समायोजन रद्द कर दिया था, जिससे 1.37 लाख पद खाली हो गए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दो चरणों में शिक्षकों की भर्ती निकाली। भर्ती में अनारक्षित वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% कटऑफ तय किया गया था। लेकिन योग्य उम्मीदवारों की कमी के कारण 27,000 से अधिक पद खाली रह गए।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख:-
कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा में कटऑफ कम करने और रिक्त पदों पर चयन की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए और सरकार को रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दिए। सरकार ने इस आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी, लेकिन वहां भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो वहां भी अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी गई। अब हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
क्या होगा आगे?
अब बेसिक शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 27,000 से अधिक खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। सरकार का यह कदम प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगा। सरकार ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी और सभी योग्य उम्मीदवारों को अवसर दिया जाएगा।